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 Half pay leave /Commuted leave अर्ध वेतन अवकाश / परिवर्तित अवकाश


अर्ध वेतन अवकाश/परिवर्तित अवकाश नियम:-

चिकित्सा कारणों/व्यक्तिगत कार्य के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी के खाते में 20 अर्ध वेतन अवकाश देय होते हैं। (93 i)

कर्मचारी अपनी सुविधानुसार इन अर्ध वेतन अवकाशों को अपने परिवर्तित अवकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। (93 ii)

परिवर्तित परिवर्तित अवकाश के दौरान कर्मचारी अपनी सेवा में अधिकतम 480 अर्ध वेतन अवकाश प्राप्त कर सकता है।

परिवर्तित अवकाश कब स्वीकृत किया जाता है, तब दोगुना अर्ध वेतन अवकाश डेबिट किया जाएगा।

पूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 180 दिन का अर्ध वेतन अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के परिवर्तित किया जा सकता है।

विशेष मामलों में यदि कर्मचारी के खाते में अर्ध वेतन अवकाश नहीं है, तो कर्मचारी को देय अवकाश का लाभ दिया जा सकता है।



Leave Not Due बकाया अवकाश :-


जब बकाया अवकाश नहीं होता है और कर्मचारी ने बकाया अवकाश के लिए अनुरोध किया होता है, तो बकाया अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

यह अवकाश भी सामान्यतः चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर ही स्वीकृत किया जाता है।

यह अवकाश तभी स्वीकृत किया जाता है, जब अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अवकाश समाप्त होने पर कर्मचारी के वापस ड्यूटी पर लौटने की उचित संभावना है।

अवकाश की अवधि, कर्मचारी द्वारा बाद में अर्जित की जाने वाली आधी-वेतन छुट्टी तक ही सीमित होनी चाहिए।

पूरी सेवा के दौरान बकाया अवकाश अधिकतम 360 दिनों तक सीमित है, जिसमें से एक बार में 90 दिन से अधिक नहीं और कुल 180 दिन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अलावा अन्य आधार पर हो सकते हैं।

बकाया अवकाश स्वीकृत कर्मचारी यदि सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे देता है या उसे ड्यूटी पर वापस आए बिना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, तो बकाया अवकाश रद्द कर दिया जाना चाहिए।

त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति/अवकाश की तिथि से प्रभावी होगा, जिस तिथि को ऐसा अवकाश प्रारंभ हुआ था और अवकाश वेतन की वसूली की जानी चाहिए।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो देय अवकाश न लेकर ड्यूटी पर वापस आता है, किन्तु ऐसा अवकाश अर्जित करने से पहले ही त्यागपत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसे उस सीमा तक अवकाश वेतन वापस करना होगा, जिस सीमा तक अवकाश बाद में अर्जित नहीं किया गया है।


नोट:- यदि सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण या मृत्यु की स्थिति में हुई है, तो अवकाश वेतन वसूल नहीं किया जाएगा।


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